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सड़क हादसे में हुई मौत पर तीस लाख का क्लेम खारिज, अनुसंधान अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश - jaipur Motor accident claims tribunal

शनिवार को सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में पेश तीस लाख पचास हजार रूपए की क्लेम याचिका को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने खारिज कर दिया. साथ ही दुर्घटना में झूठे तरीके से शामिल करने पर जांच अधिकारी करतार सिंह के खिलाफ डीजीपी को कार्रवाई कर दो माह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

तीस लाख का क्लेम खारिज, Three lakhs claim rejected

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Published : Nov 23, 2019, 9:58 PM IST

जयपुर. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में पेश तीस लाख पचास हजार रूपए की क्लेम याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने ट्रक को दुर्घटना में झूठे तरीके से शामिल करने पर जांच अधिकारी करतार सिंह के खिलाफ डीजीपी को कार्रवाई कर दो माह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

वहीं अधिकरण ने यह आदेश आरती खूंटेटा और अन्य की ओर से दायर दावे पर सुनवाई करते हुए दिए. अधिकरण ने कहा है कि अनुसंधान अधिकारी ने ट्रक मालिक और मृतक के परिजनों से मिलकर ट्रक से दुर्घटना होना बताकर अदालत में चालान पेश कर दिया. जबकि तथ्यों से साबित है कि ट्रक ने कोई दुर्घटना ही नहीं की थी. ट्रक मालिक और मृतक रिश्तेदार थे और फर्जी क्लेम के लिए ऐसा किया गया.

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बता दें कि दावे में कहा गया कि 29 जुलाई 2012 की रात उसका पति मनीष खुंटेटा सिवाड़ महादेव मंदिर में लग रहे मेले में झांकी सजाने के लिए ट्रक में बर्फ की सिल्लियां और अन्य सामान लेकर गया था. वापस लौटते समय ट्रक चालक ने लापरवाही के चलते चाकसू थाना इलाके में सड़क पर स्पीड ब्रेकर के कारण ट्रक का डाला खुल गया. जिसकी वजह से मनीष खुंटेटा सिर के बल सडक़ पर गिर गया. जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ऐसे में उसके आश्रितों को तीस लाख पचास हजार रुपए का क्लेम दिलाया जाए.

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