जयपुर. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में पेश तीस लाख पचास हजार रूपए की क्लेम याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने ट्रक को दुर्घटना में झूठे तरीके से शामिल करने पर जांच अधिकारी करतार सिंह के खिलाफ डीजीपी को कार्रवाई कर दो माह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
वहीं अधिकरण ने यह आदेश आरती खूंटेटा और अन्य की ओर से दायर दावे पर सुनवाई करते हुए दिए. अधिकरण ने कहा है कि अनुसंधान अधिकारी ने ट्रक मालिक और मृतक के परिजनों से मिलकर ट्रक से दुर्घटना होना बताकर अदालत में चालान पेश कर दिया. जबकि तथ्यों से साबित है कि ट्रक ने कोई दुर्घटना ही नहीं की थी. ट्रक मालिक और मृतक रिश्तेदार थे और फर्जी क्लेम के लिए ऐसा किया गया.