राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती : 41 हजार पदों में से अब तक खाली रहे पदों पर नियुक्ति के आदेश - राजस्थान हाईकोर्ट

2012 में हुई तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में रिक्त रहे पदों पर संशोधित परिणाम जारी कर दो माह में नियुक्तियां देने का आदेश दिया है. वहीं, शास्त्रीनगर कब्रिस्तान प्रकरण का अंतिम निस्तारण राजस्थान हाईकोर्ट 5 फरवरी को करेगी. पढ़ें पूरी खबर...

appointment on vacant posts, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती
third grade teacher recruitment 2012

By

Published : Jan 16, 2020, 7:59 PM IST

Updated : Jan 16, 2020, 8:40 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि 41 हजार पदों के लिए आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2012 में अब तक किसी भी कारण से खाली रहे पदों की जानकारी कर उन पर 2 माह में नियुक्तियां दे. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश नमोनारायाण शर्मा व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

विज्ञान शाह, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

अपील में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती को लेकर गलत उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम में अपीलार्थियों से कम अंक वालों को नियुक्ति दी गई. वहीं, हाईकोर्ट ने संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश देते हुए पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थियों को सेवा में बहाल रखने को कहा.

पढ़ेंःनागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर हमले की कोशिश, समर्थकों ने की पिटाई

वहीं बाद में हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में संशोधित परिणाम के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति को कहा. जिसके खंडपीठ में चुनौती देते हुए कहा गया कि कई अभ्यर्थियों ने पद ग्रहण नहीं किया, जबकि कई दूसरी सेवाओं में चले गए.

पढ़ेंःजैसलमेर में एसीबी की कार्रवाई, चिकित्सा विभाग का संविदाकर्मी 2 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

ऐसे में रिक्त पदों की संख्या का उल्लेख ही नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अब तक किसी भी कारण से खाली पदों की जानकारी कर उन पर दो माह में नियुक्ति के आदेश दिए हैं.

शास्त्रीनगर कब्रिस्तान प्रकरण का 5 फरवरी को अंतिम निस्तारण
राजस्थान हाईकोर्ट ने शास्त्रीनगर कब्रिस्तान में अतिक्रमण के मामले में पांच फरवरी को प्रकरण का अंतिम निस्तारण करना तय किया है. न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश फिरोजुद्दीन की ओर से दायर याचिका पर दिए.

पढ़ेंःनवजात की हत्या को लेकर 31 साल पहले मिली आजीवन कारावास को हाईकोर्ट ने किया रद्द

सुनवाई के दौरान अतिक्रमियों की ओर से कहा गया कि उनका पक्ष सुने बिना उनका कब्जा हटाया गया है. वहीं वक्फ बोर्ड ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही मौके से कब्जे हटाए गए हैं. इसके अलावा राज्य सरकार ने वर्तमान में मौके पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होने की जानकारी दी. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले का अंतिम निस्तारण पांच फरवरी को तय किया है.

Last Updated : Jan 16, 2020, 8:40 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details