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बसपा विधायकों के दल बदल का मामला फिर पहुंचा HC, जनहित याचिका पर सुनवाई आज

बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में राजस्थान हाइकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है. जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी. याचिका में दलबदल को अवैध बताते हुए कहा गया कि जब तक याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक इन 6 विधायकों को विधानसभा में प्रवेश नहीं दिया जाए.

बसपा विधायक दल बदल मामला, BSP legislature party changed case
विधायक दल बदल मामला

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Published : Aug 26, 2020, 10:10 AM IST

जयपुर. बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में राजस्थान हाइकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है. जिस पर न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ बुधवार को सुनवाई करेगी.

अधिवक्ता हेमंत नाहटा की ओर से पेश इस जनहित याचिका में दलबदल को अवैध बताते हुए कहा गया कि जब तक याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक इन छह विधायकों को न तो विधानसभा में प्रवेश किया जाए और ना ही विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति दी जाए. याचिका में यह भी कहा गया कि दलबदल करने वाले विधायकों के खिलाफ दलबदल की कार्रवाई भी की जाए.

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स्पीकर की ओर से दलबदल को विधि मान्य बनाने के 18 सितंबर 2019 के आदेश को अवैध बताते हुए कहा गया कि 16 सितंबर 2019 को बसपा विधायकों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र से पूर्व की दलीय स्थिति बहाल की जाए. जनहित याचिका में कहा गया कि आमजन ने बसपा उम्मीदवार को मत देकर विजय बनाया था, लेकिन स्पीकर ने जनमत के खिलाफ जाकर उन्हें विधि विरुद्ध तरीके से कांग्रेस में शामिल कर दिया.

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गौरतलब है कि इस मामले से जुड़ी बसपा और भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिकाओं पर हाईकोर्ट की एकलपीठ गत 24 अगस्त को अपना फैसला सुना चुकी है. जिसमें मामले को फिर से स्पीकर के पास भेज दिया गया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट भी मदन दिलावर की एसएलपी को खारिज कर चुका है.

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