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पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बाधा नहींः सचिन पायलट - jaipur news

पंचायत चुनाव को लेकर फंसी कानूनी पेचीदगियों को लेकर डिप्टी सीएम और ग्रामीण पंचायती राज विभाग के मुखिया सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब विभाग की तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा है. सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है.

जयपुर न्यूज, jaipur news
पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सचिन पायलट का बयान

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Published : Feb 5, 2020, 11:37 PM IST

जयपुर.पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे कन्फ्यूजन के बीच डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया है कि विभाग के स्तर पर अब कोई भी कमी नहीं रही है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है अब कोई भी विवाद की बात नहीं है. वहीं हाईकोर्ट जो भी निर्णय देगा वह सब को मान्य होगा.

पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सचिन पायलट का बयान

सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले जो अपना आदेश जारी किया, उसके बाद सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए हैं. उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सही प्रणाली के तहत चुनाव हो, जिससे हमारी जिला परिषद की पंचायत समितियों की सरकार जल्द स्थापित हो सरकार का शुरू से यही मत रहा है. पायलट ने कहा कि विभाग की तरफ से जो लॉटरी का कार्य पूर्ण करना था, वह लगभग पूरा हो गया है. अब आगे की कार्रवाई निर्वाचन आयोग को करनी है.

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दरअसल, पंचायत पुनर्गठन को लेकर कोई कानूनी पेचीदगियों के चलते जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं. प्रदेश के सभी पंचायत समिति और जिला परिषद ऊपर सरकार को प्रशासक नियुक्त करने पड़े.

सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत राज विभाग को 5 फरवरी तक पुनः गठन से संबंधित सभी काम निपटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत राज विभाग को चिट्ठी लिखकर पुनर्गठन का काम 5 फरवरी तक निस्तारित करके रिपोर्ट आयोग को भेजने के लिए निर्देशित किया था. वहीं आज डिप्टी सीएम और ग्रामीण पंचायत राज विभाग के मुखिया सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि विभाग के स्तर पर सभी काम समय पर निपटा ली जाएगी.

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