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राज्य सरकार ने कहा- पौंडरिक पार्क के पार्किंग प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे निर्माण - पौंडरिक पार्क

जयपुर शहर के पौंडरिक पार्क में पार्किंग प्रोजेक्ट बनाने को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि पार्किंग प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है और आगामी सुनवाई तक यहां निर्माण नहीं किया जाएगा.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
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Published : Mar 22, 2021, 9:55 PM IST

जयपुर. शहर के पौंडरिक पार्क में पार्किंग प्रोजेक्ट बनाने को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि पार्किंग प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है और आगामी सुनवाई तक यहां निर्माण नहीं किया जाएगा.

इस पर अदालत ने राज्य सरकार को 19 अप्रैल को पार्किंग प्रोजेक्ट की मंजूरी और नक्शे सहित अन्य रिकॉर्ड पेश करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश पौंडरिक पार्क विकास समिति और अन्य की जनहित याचिकाओं पर दिए.

अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि पार्क में कम्युनिटी हॉल कब बनाया गया और इसके लिए किसने मंजूरी दी थी. इसके साथ ही अदालत ने मामले में कुछ लोगों की ओर से पक्षकार बनने के लिए पेश प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए उन्हें इंटरवीनर बना लिया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पार्क में पहले से ही एक कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, फिलहाल भूमिगत पार्किंग के साथ ही इसके रिनोवेशन की योजना है.

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इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यहां पूर्व में कोई कम्युनिटी हॉल बना हुआ नहीं था और हाईकोर्ट ने वर्ष 2004 में नगर निगम जयपुर को भी कम्युनिटी हॉल बनाने की मंजूरी नहीं दी थी. इस पर अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह पार्क में पार्किंग प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड सहित कम्युनिटी हॉल के निर्माण की मंजूरी की जानकारी पेश की जाए. पीआईएल में पार्क की जमीन पर बनाए जा रहे पार्किंग प्रोजेक्ट को रद्द करने की गुहार की गई है

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