जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा की ग्राम पंचायत सायपुर पाखर के सरपंच पद (The Rajasthan High Court has stayed) पर निर्वाचित याचिकाकर्ता के निर्वाचन को रद्द कर उसके स्थान पर हारी प्रत्याशी को विजेता घोषित करने के चुनाव अधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने जिला निर्वाचन अधिकारी और उपखंड अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश विशनी देवी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि ग्राम पंचायत सायपुर पाखर के सरपंच पद के लिए 20 सितंबर 2020 को याचिकाकर्ता सहित 9 लोगों ने चुनाव लडा था. जिसमें याचिकाकर्ता निर्वाचित घोषित की गई. वहीं दूसरी स्थान पर रही मूथरी देवी ने निचली अदालत में याचिकाकर्ता के निर्वाचन के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की. जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के निर्धारित कट ऑफ डेट 27 नवंबर 1995 के बाद तीन संतान हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए गत 25 मई को चुनाव अधिकरण, दौसा ने याचिकाकर्ता के निर्वाचन को रद्द कर दिया और हारी हुई प्रत्याशी मुथरी देवी को विजेता घोषित कर सरपंच का चार्ज देने के आदेश दिए.