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राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, एमएसपी के संबंध में केंद्र सरकार बनाए नीति - Minimum Support Price

राजस्थान हाईकोर्ट ने एमएसपी के संबंध में केंद्र सरकार को नीति बनाने का आदेश दिया है. खंडपीठ अब मामले पर चार सप्ताह के बाद सुनवाई करेगी.

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राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश

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Published : Nov 12, 2021, 7:47 PM IST

जयपुर. फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर खरीद के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वे एमएसपी (MSP) के समर्थन में हैं, लेकिन इस पर केन्द्र सरकार को नीति बनानी चाहिए ताकि इसे लेकर पूरे देश में एकरूपता रहे.

वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि इस संबंध में उनकी नीति बनी हुई है और नियमानुसार एमएसपी पर खरीद हो रही है. इस पर सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस रेखा बोराणा ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है. किसान नेता रामपाल जाट की ओर से पेश इस जनहित याचिका में गुहार लगाई गई है कि प्रदेश में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाए और खरीद की सीमा को भी बढ़ाने के निर्देश दिए जाए.

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार ने एमएसपी खरीद सीमा को 25 फीसदी से बढ़ाकर पचास फीसदी करने के संबंध में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है. पत्र को अदालत में भी पेश किया जा चुका है. इसके अलावा सौ फीसदी खरीद के संबंध में भी राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है. वहीं केन्द्र सरकार ने कहा कि वे किसानों से नियमानुसार एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं. खंडपीठ अब मामले पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगी.

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