जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख आयुर्वेद सचिव और निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा है कि ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को अन्य मेडिकल अधिकारियों के समान पदोन्नति का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है? न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश डॉ. सतीश चन्द मीणा और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी कैडर का गठन कर पद सृजित किए थे. वर्ष 2012 में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी के कैडर को चिकित्सकों के सामान्य कैडर में शामिल कर लिया गया, लेकिन ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के कैडर को जारी रखा गया.