राजस्थान

rajasthan

शिक्षाधिकारी पेश होकर बताएं बिना अधिकार कैसे किया तबादला : अदालत

By

Published : Feb 15, 2020, 3:19 PM IST

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने शिक्षक का तबादला करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद तबादला करने वाले मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को 12 मार्च को पेश होने के आदेश दिए. साथ ही याचिकाकर्ता के तबादले पर भी रोक लगा दी है.

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal, जयपुर की खबर, rajasthan news
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सुजानगढ़ के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को 12 मार्च को पेश होने के आदेश दिए. और कहा गया है कि शिक्षक का तबादला करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद उनकी ओर से तबादला आदेश कैसे जारी किया गया.

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण

इसके साथ ही अधिकरण ने याचिकाकर्ता के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. अधिकरण सदस्य बन्ना लाल और जस्साराम चौधरी ने यह आदेश मोनिका जांगिड़ की अपील पर दिया है. अपील में अधिवक्ता गिरिराज राजोरिया और अधिवक्ता हंसराज निम्बड़ ने बताया की याचिकाकर्ता सुजानगढ़ के छापर में तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर तैनात है. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने गत 3 जनवरी को कार्यव्यवस्था के नाम पर अपीलार्थी को कंदोई में लगा दिया. जबकि वे तबादला करने के सक्षम अधिकारी नहीं है.

पढ़ेंःCID क्राइम ब्रांच ने 30 लाख रुपए की प्रतिबंधित खैर की लकड़ी के साथ दो तस्करों को पकड़ा

इसके अलावा राज्य सरकार ने कार्यव्यवस्था के आधार पर पदस्थापना पर प्रतिबंध लगा रखा है. इसलिए अपीलार्थी के तबादला आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details