जयपुर.कोरोना महामारी के बीच स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर इंदिरा रसोई के जरिए गरीबों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था को हरी झंडी दिखा दी है. इसके तहत दानदाता, ट्रस्ट और संस्थाएं जरूरतमंदों को भोजन वितरण कर सकेंगे. आदेशों में इंदिरा रसोई स्थल पर ही भोजन कराने की बंदिश को हटाते हुए भोजन पैकेट दूसरी जगह ले जाने की अनुमति दी गई है.
स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश किया जारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यकता अनुसार लॉकडाउन/कर्फ्यू लगाने और अन्य प्राकृतिक आपदा की अपरिहार्य परिस्थितियों में आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इंदिरा रसोइयों के माध्यम से जन सेवा में कार्यरत व्यक्तियों/संस्थाओं की ओर से जरूरतमंदों को भोजन पैकेट उपलब्ध कराने वितरण करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं.
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ये हैं निर्देश
- दानदाता/समाज सेवी संस्थान/ट्रस्ट/एनजीओ और अन्य द्वारा जरूरतमंदों को भोजन पैकेट उपलब्ध कराने के लिए संबंधित नगरीय निकायों में लिखित में अग्रिम मांग देनी होगी.
- इंदिरा रसोई में 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन संस्थाओं को राजकीय अनुदान के 12 रुपये जोड़ते हुए 20 रुपये पैकेट के हिसाब से भोजन दिया जाएगा.
- इसके लिए लाभार्थियों का वितरण इंदिरा रसोई पोर्टल पर अंकित नहीं किया जाएगा, नगरीय निकाय और रसोई संचालकों की ओर से भोजन पैकेट वितरण की सूचना रिकॉर्ड में संधारित की जाएगी.
- रसोई संचालक को भोजन पैकेट के लिए अग्रिम मांग देने वालों के द्वारा खाली पैकेट अपने स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, खाली पैकेट उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित की ओर से रसोई संचालक को खाली पैकेट के लागत मूल्य का अग्रिम भुगतान करना होगा.
- जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए गए भोजन की संख्या इंदिरा रसोई योजना की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित क्षमता की अतिरिक्त होगी.
- भोजन पैकेट पर इंदिरा दसवीं का लोगों भी प्रदर्शित करना होगा.
- इंदिरा रसोई के माध्यम से गरीबों तक भोजन पहुंचाने की ये व्यवस्था आगामी 2 महीने तक प्रभावी रहेगी. इसके माध्यम से दानदाता जरूरतमंदों को भोजन खिला सकेंगे.