राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

इंदिरा रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को मिलेगा भोजन, अदा करने होंगे 20 रुपये प्रति पैकेट

कोरोना को देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब इंदिरा रसोई के जरिए दानदाता, ट्रस्ट और संस्थाएं जरूरतमंदों को भोजन वितरण कर सकेंगे.

इंदिरा रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन, Food to the needy through Indira Rasoi
इंदिरा रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन

By

Published : May 1, 2021, 11:52 AM IST

जयपुर.कोरोना महामारी के बीच स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर इंदिरा रसोई के जरिए गरीबों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था को हरी झंडी दिखा दी है. इसके तहत दानदाता, ट्रस्ट और संस्थाएं जरूरतमंदों को भोजन वितरण कर सकेंगे. आदेशों में इंदिरा रसोई स्थल पर ही भोजन कराने की बंदिश को हटाते हुए भोजन पैकेट दूसरी जगह ले जाने की अनुमति दी गई है.

स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश किया जारी

कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यकता अनुसार लॉकडाउन/कर्फ्यू लगाने और अन्य प्राकृतिक आपदा की अपरिहार्य परिस्थितियों में आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इंदिरा रसोइयों के माध्यम से जन सेवा में कार्यरत व्यक्तियों/संस्थाओं की ओर से जरूरतमंदों को भोजन पैकेट उपलब्ध कराने वितरण करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं.

पढ़ें-राजस्थान में अब 3 मई से 'महामारी रेड अलर्ट पखवाड़ा', बेवजह घूमने वाले होंगे संस्थागत क्वॉरेंटाइन, शादी में 31 लोगों की परमिशन

ये हैं निर्देश

  • दानदाता/समाज सेवी संस्थान/ट्रस्ट/एनजीओ और अन्य द्वारा जरूरतमंदों को भोजन पैकेट उपलब्ध कराने के लिए संबंधित नगरीय निकायों में लिखित में अग्रिम मांग देनी होगी.
  • इंदिरा रसोई में 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन संस्थाओं को राजकीय अनुदान के 12 रुपये जोड़ते हुए 20 रुपये पैकेट के हिसाब से भोजन दिया जाएगा.
  • इसके लिए लाभार्थियों का वितरण इंदिरा रसोई पोर्टल पर अंकित नहीं किया जाएगा, नगरीय निकाय और रसोई संचालकों की ओर से भोजन पैकेट वितरण की सूचना रिकॉर्ड में संधारित की जाएगी.
  • रसोई संचालक को भोजन पैकेट के लिए अग्रिम मांग देने वालों के द्वारा खाली पैकेट अपने स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, खाली पैकेट उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित की ओर से रसोई संचालक को खाली पैकेट के लागत मूल्य का अग्रिम भुगतान करना होगा.
  • जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए गए भोजन की संख्या इंदिरा रसोई योजना की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित क्षमता की अतिरिक्त होगी.
  • भोजन पैकेट पर इंदिरा दसवीं का लोगों भी प्रदर्शित करना होगा.
  • इंदिरा रसोई के माध्यम से गरीबों तक भोजन पहुंचाने की ये व्यवस्था आगामी 2 महीने तक प्रभावी रहेगी. इसके माध्यम से दानदाता जरूरतमंदों को भोजन खिला सकेंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details