जयपुर.राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. सुबोध अग्रवाल ने जानकारी दी कि राज्य की कुसुम कम्पोनेंट-ए योजना के तहत ऊर्जा संयंत्र स्थापना के इच्छुक किसानों के लिए अंतिम तिथि 7 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है.
इसके अलावा जो किसान और विकासकर्ता योजना के तहत सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से वित्तीय ऋण हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे आवेदकों की ओर से जमा करवायी गई एक लाख रूपये प्रति मेगावाट धरोहर राशि और 5 लाख रूपये प्रति मेगावाट परियोजना सुरक्षा राशि वापस लौटाए जाने का निर्णय हाल ही में लिया गया है.
इसके साथ कुसुम कंपोनेंट-ए योजना में किसानों/विकासकर्ताओं से क्रय की गई विद्युत का भुगतान राजस्थान विद्युत वितरण निगमों की ओर से नियत समय पर किया जा रहा है. साथ ही विद्युत वितरण निगमों की ओर से सौर ऊर्जा उत्पादकों के पक्ष में लैटर ऑफ क्रेडिट भी जारी किया जा रहा है. इसके परिणामस्वरूप इस योजना के अंतर्गत कृषकों और विकासकर्ताओं को परियोजना स्थापना के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करना और सुलभ हो गया है.
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