राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

प्रतिबंधित दवाओं से जुड़े मामले में मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने स्व प्रेरणा से लिया प्रसंज्ञान - राजस्थान न्यूज

प्रतिबंधित दवाओं से जुड़े मामले में आरोपी को जमानत दिए जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है. अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं कि वह आरोपी आनंद सिंह को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए याचिका दर्ज करे.

राजस्थान हाईकोर्ट,  प्रतिबंधित दवाएं, आरोपी को नोटिस, Rajasthan High Court,  banned drugs, notice to accuse
हाईकोर्ट ने स्व प्रेरणा से लिया प्रसंज्ञान

By

Published : Sep 22, 2021, 7:52 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित दवाइयां रखने के मामले में आरोपी को पूर्व में दी गई जमानत को रद्द करने के लिए स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है. इसके साथ ही अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं कि वह आरोपी आनंद सिंह को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए याचिका दर्ज करे. अदालत ने आरोपी आनंद सिंह को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.

न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश अनिल चौकडीवाल व अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है. जमानत याचिकाओं में कहा गया कि पूर्व में आरोपी आनंद सिंह को अदालत ने जमानत दी थी. आनंद सिंह के अधिवक्ता ने अदालत में दलील रखी थी कि आरोपी के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है. गत 12 अगस्त को पेश आरोप पत्र में यह माना गया है कि आनंद सिंह के गोदाम से रिकवरी हुई है.

पढ़ें:राजस्थान हाईकोर्ट ने यूटीबी के तहत नियुक्त नर्सिंग कर्मियों को भुगतान नहीं देने पर मांगा जवाब

दूसरी ओर डीआरआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किंशुक जैन ने कहा कि प्रकरण में एनडीपीएस कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं.अदालत ने आनंद सिंह के गोदाम से बरामदगी को लेकर लगाई गई धारा में आरोप तय किया हैं. ऐसे में आनंद सिंह की जमानत को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने स्वप्रेरणा से जमानत रद्द के लिए याचिका दर्ज करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details