जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हनी ट्रेप में फंसाकर युवक का अपहरण करने और बाद में उसकी हत्या के मामले में आरोपी दिक्षांत कामरा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि मामले में लाश आमेर के पास सूटकेस में बंद मिली थी. इसके अलावा पुलिस ने पहचान परेड भी नहीं कराई है. वह सिर्फ प्रिया सेठ के साथ लीव इन रिलेशन में रहता था. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेरसिंह महला ने कहा कि जिस सूटकेस में लाश मिली थी, वह सूटकेस याचिकाकर्ता ही खरीद कर लाया था. इसके अलावा आरोपी जब लाश ठिकाने लगाने जा रहे थे तो रास्ते में पंचर वाले ने उनकी कार के नंबर बदले थे. पंचर वाले ने भी उस समय कार में याचिकाकर्ता के मौजूद होने की जानकारी दी है. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए.