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रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबारी करने वाली की जमानत याचिका खारिज - Remedycivir injection black marketing

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना के गंभीर मरीजों को लगाए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी ललित शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

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Published : May 20, 2021, 10:52 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना के गंभीर मरीजों को लगाए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी ललित शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि जब हर कोई महामारी से मुकाबला कर रहा है, उस समय इस तरह का कृत्य शर्मनाक है. ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं. जमानत याचिका में कहा गया कि पुलिस उसे जानबूझकर फंसा रही है. इसके अलावा उससे पूछताछ पूरी कर जेल भेज दिया गया है. ऐसे में मामले की ट्रायल पूरी होने में समय लगेगा, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

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राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रकरण में अनुसंधान लंबित है. आरोपी को जमानत दी गई तो वह प्रकरण को प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा आरोपी ने दवा की कालाबाजारी कर समाज के खिलाफ गंभीर कृत्य किया है, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

बता दें, करणी विहार थाना पुलिस ने गत 5 मई को आरोपी ललित शर्मा और अन्य को 30 हजार रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए गिरफ्तार किया था. पुलिस को इनके कब्जे से दो इंजेक्शन भी बरामद हुए थे.

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