जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना के गंभीर मरीजों को लगाए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी ललित शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने कहा कि जब हर कोई महामारी से मुकाबला कर रहा है, उस समय इस तरह का कृत्य शर्मनाक है. ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं. जमानत याचिका में कहा गया कि पुलिस उसे जानबूझकर फंसा रही है. इसके अलावा उससे पूछताछ पूरी कर जेल भेज दिया गया है. ऐसे में मामले की ट्रायल पूरी होने में समय लगेगा, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.