जयपुर. महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-9 ने शैल्बी अस्पताल में मरीज के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी खुशीराम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. आरोपी की ओर से जमानत अर्जी में कहा गया कि पीड़िता के पति ने अस्पताल के बिल का भुगतान नहीं करने और अस्पताल की साख खराब करने की नीयत से झूठा मामला दर्ज कराया है. आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है. अगर उसे जेल में रखा गया तो उसके भविष्य और चरित्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा.
जयपुरः मरीज से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-9 ने शैल्बी अस्पताल में मरीज के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी खुशीराम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
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इस पर सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि ऑपरेशन के बाद पीड़िता को वेंटिलेटर शिफ्ट कर एनआईसीयू में भर्ती किया गया था. यहां रात को मेल नर्स आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ काफी छेड़छाड़ की. पीड़िता के हाथ बंधे होने और मूंह में पाइप होने के कारण वह विरोध नहीं कर सकी. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.