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राजस्थान में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट ही लागू होगाः परिवहन मंत्री खाचरियावास - Rajasthan News

प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है. मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू करने को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि राजस्थान में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट ही लागू होगा.

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, Jaipur News
परिवहन मंत्री खाचरियावास

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Published : Feb 3, 2020, 9:39 PM IST

जयपुर.केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट को राजस्थान में अभी लागू नहीं किया गया है. जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है, राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक ही बात करते नजर आ रहे हैं कि यह जुर्माना राशि ज्यादा है और इसे बिना संशोधन किए राजस्थान में लागू नहीं किया जा सकता है.

राजस्थान में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट ही लागू होगाः परिवहन मंत्री

जुर्माना राशि में क्या कुछ बदलाव होगा, इसे लेकर विभाग की एक्सरसाइज भी पूरी हो चुकी है. यह प्रस्ताव विधि विभाग के पास मंजूरी के लिए भी गया हुआ है. संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट पर विधि विभाग की मंजूरी के बाद अब केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी की आवश्यकता रह जाएगी. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में लागू हो जाएगा.

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परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र ने जो नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है और उसमें जो जुर्माना लगाया है, वह इतना ज्यादा है कि राजस्थान के लोगों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद जो जुर्माना राशि लगेगी वह देश में सबसे कम राशि होगी.

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