जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझूनु के खेतड़ी थानाधिकारी को 23 नवंबर को पेश होकर शपथ पत्र दायर कर बताने को कहा है कि याचिकाकर्ता पर कितने मामले में लंबित हैं. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश प्रदीप कुमार की आपराधिक याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और अधिवक्ता हिमाशूं ठोलिया ने कहा कि मामले में झुंझूनु एससी और एसटी कोर्ट ने गत 18 सितंबर को याचिकाकर्ता को आदतन अपराधी और चोरी के आठ मामले दर्ज होना बताकर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. जबकि आरटीआई के तहत 30 सितंबर को एसपी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता पर एक भी मामला लंबित नहीं है.