जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले पीड़िता के ताऊ रामशरण उर्फ बंदूक सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सत्तर हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 22 सितंबर 2017 को 14 वर्षीय पीड़िता ने चाईल्ड लाइन को सूचना दी थी कि उसका ताऊ आए दिन उसे गालियां देता है और अश्लील इशारे करता है.
नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में ताऊ को 3 साल की सजा, 70 हजार का जुर्माना - जयपुर न्यूज
जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी नाबालिग के ताऊ को तीन साल की सजा सूनाई है साथ ही सत्तर हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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अभियुक्त ने 19 सितंबर को पीड़िता को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया. पीड़िता की सूचना पर चाईल्ड लाइन की ओर से शाहपुरा थाने में अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया.