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जयपुर : बिना फायर एनओसी संचालित कोचिंग सेंटर्स पर गिरी गाज, 2 सेंटर सीज

ईटीवी भारत टीम ने राजधानी में बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर्स का मामला उजागर किया था. जिसके बाद निगम प्रशासन अब लगातार ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई कर रहा है.

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Published : Aug 4, 2019, 10:13 PM IST

जयपुर. ईटीवी भारत टीम ने बिना फायर एनओसी के संचालित कोचिंग सेंटर्स का मामला उजागर किया था. जिसके बाद निगम प्रशासन अब लगातार ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई कर रहा है. इस क्रम में रविवार को गांधीनगर मोड़ स्थित माइलस्टोन बिल्डिंग में संचालित क्लियर विजन और करियर पावर कोचिंग सेंटर को सीज किया है.

बिना फायर एनओसी संचालित कोचिंग सेंटर्स पर गिरी गाज

नगर निगम की ओर से राजधानी के कोचिंग संस्थाओं की फायर एनओसी जांच की जा रही है. ईटीवी भारत ने पिछले दिनों कई कोचिंग सेंटर का जायजा लिया था. यहां पड़ताल में सामने आया था कि अधिकतर संस्थाओं के पास फायर एनओसी ही नहीं है. जिस पर संज्ञान लेने के बाद अब निगम प्रशासन कोचिंग संस्थानों को सीज करने की कार्रवाई कर रहा है.

इस क्रम में आज गांधीनगर मोड़ स्थित माइल स्टोन बिल्डिंग में संचालित क्लियर विजन और करियर पावर कोचिंग सेंटर को सीज किया गया. इस दौरान यहां कक्षाएं चल रही थी. विजिलेंस टीम की मदद से छात्रों को क्लास से बाहर करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया. फायर उपायुक्त आभा बेनीवाल के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई.

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वहीं एएफओ देवांग ने बताया कि दोनों ही कोचिंग संस्थानों को अग्निशमन उपकरण और बिना फायर एनओसी के संचालित होने पर दो बार नोटिस जारी किया गया. जिस पर किसी तरह की पालना नहीं की गई. ना ही फायर एनओसी के लिए कोई संतोषजनक जवाब नगर निगम की अग्निशमन शाखा को पेश किया गया.

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ऐसे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7)(f) के तहत कोचिंग सेंटर्स को सीज किया गया है. इन कोचिंग सेंटर की सीज को यदि खुर्द बुर्द किया जाता है तो संचालकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा. नगर निगम की ओर से सीजर मीमो की कार्रवाई उन सभी कोचिंग सेंटर पर की जा रही है, जिन्होंने नोटिस मिलने के बाद भी फायर से जुड़े इक्विपमेंट नहीं लगाए और ना ही फायर एनओसी के लिए जवाब पेश किया.

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