जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने हाईवे निर्माण कंपनी से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे निलंबित आरएएस पुष्कर मित्तल की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है. इससे पहले अदालत मामले में आरोपी बांदीकुई एसडीएम रही पिंकी मीणा की जमानत अर्जी को भी खारिज कर चुकी है.
आरोपी पुष्कर मित्तल की ओर से कहा गया कि उसका प्रमोशन होने वाला है. ऐसे में उसे साजिश के तौर पर फंसाया गया है. इसके अलावा उस पर बीमार वृद्ध मां और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि एसीबी ने रिश्वत लेने का सत्यापन करने के बाद ही आरोपी को पांच लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था. प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है, ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जाए.