जयपुर.राजस्थान हाइकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में झोटवाड़ा थाने के निलंबित एसीपी आस मोहम्मद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी आस मोहम्मद की द्वितीय जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिए.
जमानत अर्जी में कहा गया कि एसीबी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र पेश कर दिया है. ऐसे में अब उसके विरुद्ध कोई जांच शेष नहीं है. वहीं मुकदमे की ट्रायल पूरी होने में समय लगेगा. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.