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बसपा विधायकों के दल-बदल का मामला, समन नहीं लेने वाले 3 विधायक के समन न्यूज पेपर में प्रकाशित करवाएं: सुप्रीम कोर्ट - Jaipur News

सुप्रीम कोर्ट ने बसपा के कांग्रेस में शामिल हुए 6 एमएलए के दल-बदल केस में 3 एमएलए की ओर से अदालत के समन नहीं लेने पर उनके समन न्यूजपेपर में छपवाने के लिए कहा है.

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Published : Apr 22, 2021, 10:42 PM IST

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने बसपा के कांग्रेस में शामिल हुए 6 एमएलए के दल-बदल केस में 3 एमएलए लखन सिंह, जोगेन्दर सिंह अवाना और संदीप कुमार की ओर से अदालत के समन नहीं लेने पर उनके समन न्यूजपेपर में छपवाने के लिए कहा है. अदालत के निर्देश पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने इन तीनों एमएलए के समन को न्यूज पेपर में प्रकाशित करवाने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह निर्देश बसपा की एसएलपी पर दिया.

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सुनवाई के दौरान बसपा ने बताया कि स्पीकर सहित तीन अन्य एमएलए को समन की तामील हो चुकी है, लेकिन बसपा छोड़कर कांग्रेस में गए तीन एमएलए लखन सिंह, जोगेन्दर सिंह और संदीप कुमार ने नोटिस लेने से मना कर दिया है. इसलिए उन्हें समन की तामील न्यूज पेपर के जरिए करवाए जाने का निर्देश दिया जाए. जिस पर अदालत ने तीनों एमएलए के समन न्यूज पेपर में प्रकाशित करवाने के लिए कहा. मामले में आगामी सुनवाई 7 मई को होगी.

दरअसल, बसपा ने एसएलपी में हाईकोर्ट की एकलपीठ के 24 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें अदालत ने बसपा की याचिका खारिज कर उसे दल-बदल केस के स्पीकर के समक्ष ही उठाने के लिए कहा था. बसपा का कहना है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का विलय राष्ट्रीय स्तर पर ही हो सकता है. इसलिए बसपा के कांग्रेस में गए 6 एमएलए का विलय गलत हुआ है.

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