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प्रदेश में चाइनीज मांझों पर लगा प्रतिबंध, मासूम की मौत के बाद सरकार ने उठाया यह कदम - सीएम गहलोत की जयपुर मीटिंग

राजधानी में बीते दिनों चाइनीज मांझे से एक बालक की मौत हो गई थी. इस बात को अब जाकर गहलोत सरकार ने गंभीरता से लेते हुए चाइनीज मांझों की ब्रिकी पर रोक लगाने का निर्णय लिया है.

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Published : Dec 25, 2019, 1:57 AM IST

जयपुर.राजधानी में चाइनीज मांझे से एक मासूम की मौत राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है. सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर और जोधपुर के पुलिस आयुक्त के साथ ही सभी जिला मजिस्ट्रेट को चाइनीज मांझे पर प्रतिबंधित लगाने के निर्देश जारी किए हैं.

मासूम की मौत के बाद चेती प्रदेश गहलोत सरकार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चाइनीज मांझे के कारण हाल ही जयपुर में एक बालक की मृत्यु और अन्य घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने जयपुर और जोधपुर के पुलिस आयुक्त तथा सभी जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी कर कहा है कि वे सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्लास्टिक या सिंथेटिक मांझे अथवा कांच या आयरन मिश्रित मांझे की बिक्री और स्टॉक को तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी करें.

गृह विभाग ने चाइनीज मांझे के उपयोग को रोकने के लिए स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही चाइनीज मांझे के वितरकों और विक्रेताओं के साथ बैठक कर उन्हें प्रतिबन्ध से सम्बन्धित आदेशों की पालना सुनिश्चित कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं. सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस आयुक्त जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्त को दिशा-निर्देश जारी कर चाइनीज मांझे की बिक्री और स्टॉक पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने का निर्देश दिया है.

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गृह विभाग ने अपनी एडवाइजरी में जिला कलेक्टरों को सख्त हिदायत दी है की चाइनीस मांजे की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए. चाइनीस मांजे की बिक्री प्रदेश में गैरकानूनी है. गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत चाइनीज मांझा की बिक्री और स्टॉक पर प्रतिबंध लगा हुआ है. सभी जिलाधिकारी स्कूलों में जन जागरूकता अभियान चलाएं और कॉलेज स्टूडेंट्स को चाइनीज मांझा के खतरे के बारे में जानकारी दें. सभी जिला कलेक्टर चाइनीज मांझा वितरकों के साथ बैठक आयोजित करें और गृह विभाग के आदेश के बारे में जानकारी दें.

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