राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

अनलॉक 3.0 : केंद्र के बाद राज्य सरकार आज जारी करेगी गाइडलाइन, ये नियम रहेंगे बरकरार - rajasthan news

अनलॉक 0.2 के बाद केंद्र सरकार ने 3.0 की नई गाइडलाइन जारी की है. वहीं, गुरुवार को राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से भी नई गाइडलाइन जारी की जाएगी. सूत्रों के अनुसार इस नई गाइडलाइन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान को खोलने पर रोक जारी रखी जा सकती है, लेकिन जिम और योग केंद्र खुलने की अनुमति मिल सकती है.

rajasthan news, जयपुर न्यूज
राज्य सरकार अनलॉक 3.0 के लिए आज जारी करेगा गाइडलाइन

By

Published : Jul 30, 2020, 11:12 AM IST

जयपुर. केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से अनलॉक 3.0 के लिए गुरुवार को गाइडलाइन जारी होगी. सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्रायल की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के इर्द गिर्द ही गृह विभाग अपनी गाइडलाइन जारी करेगा. पिछले दिनीं से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान को खोलने पर रोक जारी रखी जा सकती है, लेकिन जिम और योग केंद्र खुलने की अनुमति मिल सकती है.

पढ़ेंः बागी विधायकों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ CP जोशी ने शीर्ष अदालत में दायर की याचिका

वैश्विक महामारी का रूप ले चुका कोरोना मामलों में अभी भी इजाफा हो रहा है, लेकिन कोरोना के बचाव के उपायों के साथ जीवन को आगे भी बढ़ाना है. इसी को देखते हुए सरकार सभी संस्थाओं को धीरे धीरे खोलने की अनुमति दे रही है. केंद्रीय गृह विभाग की ओर से अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन जारी होने के बाद आज प्रदेश का गृह विभाग भी अनलॉक 3.0 की गाइज लाइन जारी करेगा.

बताया जा रहा है कि शाम तक गाइडलाइन की जारी की जा सकती है. सूत्रों की माने तो अनलॉक 3.0 में कई रियायत जनता को दी जा सकती है. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और मेट्रो को छोड़ जिम, योग केंद्र अगस्त से खोलने की अनुमति दी जा सकती है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में खोले जाने का फैसला कलेक्टर्स पर छोड़ा जा सकता है. वहीं, केंद्र की तर्ज पर राज्य की गाइडलाइन में 1 अगस्त से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाया जा सकता है. रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी हटाई जा सकती है, लेकिन जिन जिलों में पिछले दिनों में माले बढ़े है उन जिलों को इस छूट से दूर रखा जा सकता है.

इन पर जारी रह सकती है पाबंदी

वहीं, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान, मेट्रो रेल, सामाजिक, राजनीतिक, खेक, मनोरंजन, शैक्षणिक गतिविधियां, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क को को लेकर अनलॉक 3.0 में भी इन पाबंदी रह सकती है.

पढ़ें-विधानसभा सत्र की मंजूरी के बाद CM ने बुलाई विधायक दल की बैठक, तय होगी नई रणनीति

ये नियम रहेंगे बरकरार

सूत्रों की माने तो केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी पूर्व में तय किए गए नियम अनलॉक- 3.0 में भी बरकरार रहेंगे. इनमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने, अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा के शामिल नहीं होने पर पाबंदी और सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित जैसे नियमों की पालना करनी होगी. इसके साथ ही केंद्र की तर्ज पर 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में रहने की सलाह दी जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details