जयपुर. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राज्य सरकार के गृह विभाग ने मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर दूसरी बार संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से शनिवार को जारी संशोधित आदेश के मुताबिक मार्केट कॉम्पलेक्स यानि बाजार खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. भोजनालय, रेस्टोरेंट, पार्लर इत्यादि खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
विभाग ने कंटेनमेंट एरिया ऑफ हॉट स्पॉट्स और क्लस्टर्स के बाहर बिजली पंखे की दुकान, प्रीपेड मोबाइल के रिचार्ज की दुकान, किताबों की दुकान खोलने की अनुमति दी है. किताबों की दुकान पर भीड़-भाड़ को रोकने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों तक किताबों की होम डिलीवरी की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसी दुकानों को परमिट या पास देगा. ताकि वाहनों के जरिए किताबों की होम डिलीवरी करवाई जा सके. स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटर्स को ऐसी दुकानों के नंबर फोन नंबर उपलब्ध करवाए जाएं.
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नगरीय सीमाओं में इन्हें अनुमति
नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं में आवासीय क्षेत्रों के आसपास की दुकानें, पड़ोस की दुकानें, व्यक्तिगत दुकानें, खुल सकेंगी. लेकिन ये दुकानें किसी मार्केट कॉम्पलेक्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स और बिल्डिंग का हिस्सा नहीं होंगी. इनके अतिरिक्त आवासीय कॉम्प्लेक्सों की दुकानें 50 फीसदी कार्मिकों के साथ खोली जा सकेंगी, लेकिन साथ ही जरूरी उपाय करने होंगे. इन उपायों में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना इत्यादि अनिवार्य होंगें. जारी निर्देशों में यह साफ किया गया है कि दुकानें मार्केट कॉम्प्लेसक्स (बाजार), मल्टी ब्रांड, सिंगल ब्रांड मॉल्स से संबंधित नहीं होनी चाहिए.