जयपुर. राज्य सरकार ने भूखंड के मूल स्वामी के पट्टा लेने के बजाए संपत्तिभागी को पट्टा लेने के लिए अधिकृत करने के लिए निष्पादित दस्तावेजों की दो श्रेणियां निर्धारित की है. इन श्रेणियों के तहत रियायत देते हुए न्यूनतम ₹500 स्टांप ड्यूटी निर्धारित की है.
प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार रियायत देने में जुटी हुई है. अब नगरीय विकास विभाग ने जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण, सभी विकास न्यास और राजस्थान आवासन मंडल को शहरी कृषि भूमि आवंटन के स्टांप ड्यूटी के संबंध में आदेश जारी किए हैं. इसके तहत राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 में स्वीकृत प्रोजेक्ट में विकासकर्ता की ओर से अपने स्वामित्व के भूखंड को विकसित कर एक या एक से अधिक लोगों के पक्ष में प्रोविजनल आवंटन पत्र/ परिशिष्ट-द जारी करने की स्थिति में आवंटी स्थानीय निकाय से पट्टा प्राप्त कर सकता है.