जयपुर.रिश्वत में मालमे में गिरफ्तार तात्कालिक बारां कलेक्टर निलंबित IAS इंद्र सिंह राव का राज्य सरकार ने निलंबन 120 बढ़ा दिया है. मुख्यसचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में गंभीर प्रकरण के मद्देनजर निलंबन का बढ़ा है.
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रिश्वत के मामले में राज्य सरकार ने 4 जनवरी को निलंबित का आदेश जारी किया था. निलम्बन आदेश में कार्मिक विभाग ने 23 दिसम्बर से इंद्र सिंह राव के निलंबित माने जाने के आदेश जारी किए थे. अब निलम्बन की अवधि समाप्ति को देखते मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें निलम्बन को 120 दिन तक आगे बढ़ाने पर मुहर लगी है. अब 120 दिन बाद फिर मुख्यसचिव की अध्यक्षता में क्रार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमे राव के निलम्बन को लेकर निर्णय होगा.
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गौरतलब है कि बीते दिनों आईएएस इंद्र सिंह राव के पीए को एक पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के एवज में एक लाख चालीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा था. इस मामले बारां कलेक्टर इंद्र सिंह का नाम आने के बाद शुरुआत में बारां कलेक्टर के पद से हटा दिया गया था. उसके बाद उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व कलेक्टर और भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अफसर इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर लिया था. इंद्र सिंह राव राजस्थान में पहले IAS अफसर हैं, जो कलेक्टर के पद पर रहे और ACB ने गिरफ्तार किया हो.