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राज्य समन्वय समिति की बैठक आयोजित, 2010 के प्रावधानों की पालना के निर्देश - माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम

जयपुर में शुक्रवार को राज्य समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई. इस दौरान ओम प्रकाश बुनकर ने बताया कि बैठक में शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सभी विभागों को अधिनियम के नियम 2010 के प्रावधानों की समुचित पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, Maintenance rules for parents and senior citizens
राज्य समन्वय समिति की बैठक आयोजित

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Published : Dec 4, 2020, 10:09 PM IST

जयपुर. शहर में शुक्रवार को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, नियम- 2010 के अंतर्गत गठित 'राज्य समन्वय समिति' की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक की अध्यक्षता शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता गायत्री राठौड़ ने की. बैठक में गृह विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विधि, पुलिस और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ओम प्रकाश बुनकर ने बताया कि बैठक में शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सभी विभागों को अधिनियम के नियम 2010 के प्रावधानों की समुचित पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए पुलिस और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कॉल सेंटर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को श्रेणीवार सूचीबद्ध करने की आवश्यकता बताई. जिससे समस्याओं की प्रकृति का ठीक से विश्लेषण हो सके और उसके अनुसार ठोस कार्ययोजना बनाई जा सके.

उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रवार समस्याओं का आकलन करना सरल होगा और जिलेभर समुचित कार्ययोजना पर काम किया जा सकेगा. बैठक में राज्य के शेष रहे 11 जिलों में वृद्धाश्रम संबंधी प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के लिए विभाग के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया.

शासन सचिव ने कहा कि गृह विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ नागरिकों के पास जाकर उनकी समस्याओं को जानने और उनके निराकरण की पहल करनी चाहिए. कोविड-19 के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए राजकीय अस्पतालों में जांच काउंटर और दवा उपलब्ध कराने और ऐसे मामलों के follow up के लिए पृथक से व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया.

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राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की गई है. सभी संबंधित विभागों को विभिन्न योजनाओं यथा पेंशन, चिकित्सा, सुरक्षा के जरिए वरिष्ठजन को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए.

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