जयपुर.राज्य उपभोक्ता आयोग ने साइनस के ऑपरेशन के चलते एक आंख की रोशनी खत्म होने के मामले में गोपीनाथ हॉस्पिटल और डॉ.सचिन शर्मा पर बीस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. आयोग ने हर्जाना राशि पर नौ फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है. आयोग ने यह आदेश इदरिस मोहम्मद खान के परिवाद पर दिए. परिवाद में कहा गया कि 26 अक्टूबर 2015 को डॉ. सचिन शर्मा ने खुद को ईएनटी विशेषज्ञ बताकर उसकी साइनस की बीमारी दूर करने के लिए ऑपरेशन कराने की सलाह दी. इस पर परिवादी गोपीनाथ अस्पताल में भर्ती हो गया. ऑपरेशन के बाद परिवादी जब ऑपरेशन थियेटर से वापस लौटा तो उसे दाहिनी आंख से कुछ दिखाई नहीं दिया. इस पर चिकित्सक ने उसे एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया.
जयपुर : इलाज में लापरवाही, अस्पताल और चिकित्सक पर 20 लाख का हर्जाना - Rajasthan news
जयपुर के राज्य उपभोक्ता आयोग ने गुरुवार को ऑपरेशन के दौरान आंख की रोशनी खत्म होने के मामले पर सुनवाई. जिसमें आयोग ने गोपीनाथ हॉस्पिटल और डॉ.सचिन शर्मा पर बीस लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.
जयपुर में राज्य उपभोक्ता आयोग की सुनवाई
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परिवाद में कहा गया कि कई चिकित्सकों से सलाह लेने के बाद सभी ने उसे ऑपरेशन में लापरवाही के चलते दाहिनी आंख की रोशनी स्थाई रूप से खत्म होने की बात कही. ऐसे में दोषी चिकित्सक और अस्पताल पर कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने चिकित्सक और अस्पताल पर बीस लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.
Last Updated : Feb 27, 2020, 9:00 PM IST