जयपुर.राज्य उपभोक्ता आयोग ने एफडीआर का भुगतान लेने के बाद भी बैंक पर भुगतान नहीं देने का आरोप लगाया है. साथ ही पूर्व में परिवाद दायर करने और परिवाद खारिज होने पर उसकी अपील करने पर नाराजगी जताई हैं. इसके साथ ही आयोग ने अपील खारिज करते हुए अपीलार्थी पर बीस हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया हैं. आयोग ने यह आदेश शकुंतला शर्मा की अपील पर दिए.
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि अपीलार्थी के पास मात्र मूल एफडीआर रह जाने की वजह से उसे भुगतान का अधिकार नहीं रह जाता है. मामले के अनुसार अपीलार्थी ने निजी बैंक में पांच एफडीआर कराई थी. सभी एफडीआर 3 अप्रैल 2018 को परिपक्व हो गई. इस पर बैंक ने सभी का भुगतान अपीलार्थी के बचत खाते में कर दिया.