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अवैध शराब की धरपकड़ के लिए चलाया जाएगा 15 दिवसीय 'विशेष निरोधात्मक अभियान'

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Published : Jan 15, 2021, 11:02 PM IST

भरतपुर शराब दुखांतिका के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार हरकत में आ गई है. सीएम गहलोत के निर्देश के बाद 16 जनवरी से अवैध और हथकढ़ शराब की धरपकड़ और इसको रोकने के लिए 15 दिवसीय विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जाएगा.

Bharatpur poisonous liquor, Illegal liquor in Jaipur
अवैध शराब की धरपकड़ के लिए चलाया जाएगा 15 दिवसीय 'विशेष निरोधात्मक अभियान'

जयपुर. भरतपुर शराब दुखांतिका के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार हरकत में आ गई है. सीएम गहलोत के निर्देश के बाद 16 जनवरी से अवैध और हथकढ़ शराब की धरपकड़ और इसको रोकने के लिए 15 दिवसीय विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जाएगा.

मुख्यमंत्री आशोक गहलोत द्वारा गुरुवार को राज्य में अवैध व हथकढ़ शराब के विरुद्ध जिला प्रशासन, पुलिस व आबकारी विभाग के संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश मिलने के बाद शुक्रवार को मुख्य सचिव ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है.

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया कि हाल ही में भरतपुर जिले में हुई शराब दुखांतिका को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है. ऐसे में यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण राज्य में अवैध व हथकड़ शराब पर रोक लगाने की प्रभावी कार्रवाई की जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएं. मुख्य सचिव ने बताया कि दिनांक 16 जनवरी से अवैध व हथकढ़ मदिरा की धरपकड़ एवं इसे रोकने का 15 दिवसीय 'विशेष निरोधात्मक अभियान' चलाया जाएगा, जिसमें संयुक्त रुप से जिला प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग की भागीदारी होगी.

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उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला आबकारी अधिकारी के साथ समन्वय कर मदिरा के अवैध निर्माण, उत्पादन, परिवहन, संग्रहण एवं बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के लिए आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के समन्वय से सम्पूर्ण जिले के लिए विशिष्ठ कार्य योजना बनाई जाएगी.

मुख्य सचिव ने बताया कि किसी भी मदिरा दुकान या अनुज्ञाधारी एवं अन्य के द्वारा अन्य राज्यों की अवैध मदिरा संग्रहित होने या मदिरा बोतलों से छेड़छाड़ कर टेम्परिंग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. इस प्रक्रिया में नियमानुसार सैंपल लेकर विभागीय प्रयोगशाला में जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि हाईवे पर स्थित ढाबों, हाईवे से गुजरने वाले स्प्रिट टेंकर्स आदि की समय-समय पर जांच की जाएगी और संदिग्धता पाए जाने पर आवश्यक वैद्यानिक कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि अवैध मदिरा की रोकथाम के लिए नकली, हथकड़, अवैध एवं अन्य राज्यों की मदिरा बाहुल्य वाले गांव को चिन्हित किया जाकर उक्त गांव में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के बारे में सूचना एकत्रित कर सम्पूर्ण डाटा बेस तैयार किया जाएगा और उनके विरुद्ध समन्वित कार्रवाई की जाएगी. ऐसे परिवारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित नवजीवन योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा.

मुख्य सचिव ने बताया कि मदिरा के अवैध विक्रय, निर्माण, परिवहन से सम्बन्धित सूचनाओं पर त्वरित एवं गोपनीय कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से वर्तमान में आबकारी विभाग में हेल्पलाईन (टोल-फ्री) नम्बर 18001806436 हमेशा 24 घण्टे संचालित हैं. इसके अलावा आबकारी विभाग में संचालित कन्ट्रोल रूम एवं विभागीय ऑनलाईन कम्प्लेन मॉड्यूल का भी उपयोग किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि अभियान की जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर एवं संभाग स्तर पर सम्भागीय आयुक्त प्रतिदिन मॉनेटरिंग एवं पर्यवेक्षण करेंगे. मुख्य सचिव ने बताया कि अवैध शराब की रोकथाम पर प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. विशेष अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही को राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जाएगा एवं संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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