जयपुर:जयपुर में पॉक्सों केस की विशेष अदालत (Special court) ने छह साल की बच्ची के साथ ज्यादती के आरोपी सुरेश कुमार बलाई को सात साल (POCSO case) की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर (special court sentenced the accused to 7 years) एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
POCSO court sentenced : विशेष अदालत ने पॉक्सो मामले में अभियुक्त को सुनाई 7 साल की कठोर सजा - special court sentenced the accused to 7 years
POCSO case जयपुर की विशेष अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ ज्यादती मामले में अभियुक्त को सात साल (special court sentenced the accused to 7 years) के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
![POCSO court sentenced : विशेष अदालत ने पॉक्सो मामले में अभियुक्त को सुनाई 7 साल की कठोर सजा Special court, POCSO](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-14937944-thumbnail-3x2-pacso.jpg)
पीड़ित पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता और उसका भाई 17 फरवरी 2018 को घर में अकेले थे. अकेला देखकर अभियुक्त पीड़िता के मकान में घुस गया और उसके साथ ज्यादती करने लगा. वहां पर मौजूद भाई ने पीड़िता को बचाने के लिए अभियुक्त पर पत्थर व फूंकनी पर प्रहार किया. रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया. जबकि अभियुक्त ने अपने बचाव में विशेष अदालत में बताया कि पीड़िता के माता-पिता ने तीन साल पहले उससे पचास हजार रुपए उधार लिए थे. वह उधारी लौटानी न पड़े इसलिए अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज कराया गया है.