जयपुर. सचिन पायलट से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है. स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है. सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से याचिका पेश करने की अनुमति देते हुए एसएलपी को वापस लेने की अनुमति दी है. न्यायाधीश अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए.
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एसएलपी पर सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने खंडपीठ को बताया कि मामले में हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए जा चुके हैं. ऐसे में याचिका पर आगे सुनवाई नहीं चाहते हैं. इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए. सिब्बल की ओर से कहा गया कि जरूरत पड़ने पर उनकी ओर से पुनः याचिका दायर की जा सकती है. इस पर खंडपीठ ने पुनः याचिका दायर करने की छूट देते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी है.