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संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का समाधान करें अधिकारी, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई : CM गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इन अभियानों से जुड़े अधिकारी और कार्मिक पूरी तैयारी, गंभीरता के साथ सेवा-भाव के साथ लोगों के कामों को पूरा करें. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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संवेदनशीलता के साथ करें समस्याओं का समाधान

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Published : Sep 23, 2021, 10:36 PM IST

जयपुर. सीएम गहलोत गहलोत गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 को लेकर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित कर उन्हें राहत देना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है.

गहलोत ने आगे कहा कि हमारी पिछली सरकारों में भी जिस भावना के साथ इन अभियानों को सफल बनाया गया, उसी प्रकार आगामी 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे इन अभियानों को सफल बनाना है. उन्होंने कहा कि शिविरों में आने वाले हर फरियादी की समस्या को अधिकारी पूरी संवेदनशीलता से सुनें और उन्हें तत्काल राहत पहुंचाएं.

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नगरीय क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य...

प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा गया है. अभियान के मुख्य चरण की शुरुआत के पहले दिन 2 अक्टूबर को एक ही दिन में 50 हजार से एक लाख तक पट्टे देने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत कृषि भूमि पर बसी योजनाओं, स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्तियों, निकायों की योजनाओं, नजूल संपत्तियों पर बसी कॉलोनियों, रीको एवं औद्योगिक भूमि पर बसी कॉलोनियों आदि के पट्टे जारी किए जाएंगे. साथ ही नाम हस्तांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन, उप विभाजन, बकाया लीज जमा कराने पर ब्याज और शास्ति में शत-प्रतिशत छूट, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने जैसे आमजन को राहत देने के काम मौके पर ही किए जाएंगे.

गांवों में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन...

प्रशासन गांवों के संग अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है. इसके लिए राजस्व और उपनिवेशन विभाग ने 14 अधिसूचनाएं जारी की है. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 तथा रास्ते एवं निजी सुखाचार की तहसीलदार की शक्तियां नायब तहसीलदार को तथा नामान्तरकरण एवं सीमाज्ञान प्रकरणों में ग्राम पंचायत की शक्तियां तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को प्रत्यायोजित की गई हैं.

इसी प्रकार कृषि भूमि आवंटन संबंधी उपखंड अधिकारी की शक्तियां अभियान के लिए नियुक्त आईएएस और आरएएस अधिकारियों को दी गई हैं. उपनिवेशन तहसीलों में जिला कलेक्टर पर अधिरोपित शक्तियां संबंधित जिलों के आईएएस और आरएएस अधिकारियों को दी गई हैं.

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