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क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश

जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसके तहत अदालत में प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था.

Sanjeevani Credit Co-operative Society Scam, जयपुर न्यूज
SOG करेगी संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला की जांच

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Published : Jul 23, 2020, 1:14 PM IST

जयपुर.संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के 884 करोड़ रुपए के घोटाले में अब राजस्थान SOG केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी सहित तीन लोगों के खिलाफ जांच करेगी. कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने यह आदेश गुमान सिंह व अन्य की ओर से दायर रिवीजन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

SOG करेगी संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले की जांच

राजस्थान SOG संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के घोटाले की जांच पहले से ही कर रही है. इस प्रकरण में विक्रम सिंह सहित अन्य लोगों को SOG गिरफ्तार भी कर चुकी है. अब कोर्ट ने SOG को कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पत्नी, साथ ही राजेंद्र बाहेती और केवल चंद डगलिया के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं

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एसओजी ने करोड़ों रुपए के घोटाले में साल 2019 में 32 नंबर एक FIR दर्ज की थी. जिसमें आरोप लगाए गए थे कि शिकायतकर्ता की तरफ से लाखों रुपए सोसायटी में लगाए गए थे और यह पैसा कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार जनों की कंपनियों में लगाया गया. इसके साथ ही पीड़ितों द्वारा निवेश किया गया पैसा गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके साथियों के अकाउंट में जमा होना बताया गया.

निचली अदालत का आदेश रद्द...

इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई करते हुए SOG ने कुछ लोगों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन गजेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ जांच नहीं की. जिस पर परिवादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने परिवादी की अपील पर सुनवाई करते हुए एसओजी को गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत में निचली अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसके तहत अदालत में प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था.

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प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता अजय कुमार जैन ने अदालत को बताया कि प्रार्थियों ने संजीवनी सोसाइटी में ऐसे निवेश किए थे. इस राशि का आरोपियों ने छल करते हुए दुरुपयोग किया है. प्रार्थी और उस जैसे 50 हजार से अधिक दूसरे निवेशकों से धन प्राप्त कर इस राशि को नवप्रभा बिल्टेक, ल्युसिड फार्मा, जनक कंस्ट्रक्शन और अरिहंत ट्रेएटर के साथ ही उनके कर्ता-धर्ता नवनंद कवर, मोहन कवर, राजेंद्र बाहेती, केवलचंद डगलिया और गजेंद्र सिंह को अंतरित की गई. जिन्होंने इस राशि से अपनी कई बिल्डिंग बनाई और इथोपिया में जमीन खरीदी.

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प्रार्थना पत्र में कहा गया कि यह बात SOG के अनुसंधान में आने के बाद भी न तो इन लोगों से अनुसंधान किया गया और ना ही इनकी संपत्तियों को जब्त किया गया. परिवादी की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि गजेंद्र सिंह की पार्टनरशिप की कंपनी ने संजीवनी सोसायटी के संचालन विक्रम सिंह और उसकी पत्नी के नाम कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया था. विक्रम सिंह ने इसके लिए संजीवनी सोसायटी के निवेशकों के धन को काम में लिया था.

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