जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है. केवल अंतिम संस्कार में 20 और विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पहले जैसी रहेगी लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखंड अधिकारी को पहले सूचना देनी होगी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोविड-19 महामारी की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लागू कर 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है.
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कोविड-19 संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इक्कठा होने पर प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक जगहों पर 5 व्यक्ति भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम की पालना करेंगे. संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे.
सभी जिलों में कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य के सभी जिलों में कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है. किसी भी जिले में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेन्टिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं है. इस संबंध में कतिपय भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी.
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