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एसआई भर्ती 2016 की दक्षता परीक्षा में कम अंक देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

एसआई प्लाटून कमांडर संयुक्त परीक्षा-2016 में अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा में कम अंक दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी कर गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है.

SI Recruitment 2016, एसआई प्लाटून कमांडर संयुक्त परीक्षा-2016
SI Recruitment 2016

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Published : Jan 23, 2020, 9:44 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर संयुक्त परीक्षा-2016 में अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा में कम अंक देने पर गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश सुमित कुमार की याचिका पर दिए.

एसआई भर्ती में कम अंक देने पर मांगा जवाब

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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 5 अक्टूबर 2016 को यह भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में पास होकर दक्षता परीक्षा में शामिल हुआ था. उसने अपनी सौ मीटर की दौड़ पन्द्रह सेकंड में पूरी कर ली थी.

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इसके अलावा अन्य शारीरिक दक्षता परीक्षाएं भी तय मापदंडों के अंदर पूरी की. इसके बावजूद उसे दौड़ में 55 अंकों के बजाए 45 अंक ही दिए गए. जिसके चलते वह चयन से वंचित हो गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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