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शादी का झांसा देकर देह शोषण करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर युवती का देह शोषण करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई (10 years jail to convict by POCSO Court) है. अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. पीड़िता ने शादी करने से इनकार करने पर 16 जून, 2019 को जवाहर सर्किल थाने में मामला दर्ज करवाया था.

Sexual Exploitation of a girl in the pretext of marriage case in Jaipur
शादी का झांसा देकर देह शोषण करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा

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Published : Mar 28, 2022, 11:12 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने शादी का झांसा देकर युवती का देह शोषण करने वाले अभियुक्त राजन सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि अभियुक्त और पीड़िता सेज में एक ही ऑफिस में काम करते थे. इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता के साथ नजदीकियां बना लीं और उसके साथ शादी का झांसा देकर कई सालों तक दुष्कर्म किया. इस दौरान गर्भवती होने पर पीड़िता का तीन बार गर्भपात भी कराया. बाद में अभियुक्त ने पीड़िता के साथ शादी करने से इनकार कर दिया. मामले में पीड़िता की ओर से 16 जून, 2019 को शहर के जवाहर सर्किल थाने में मामला दर्ज कराया (Sexual Exploitation of a girl in the pretext of marriage case in Jaipur) गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 19 अगस्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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