जयपुर.पॉक्सो मामलो की अदालत ने शास्त्रीनगर थाना इलाके में चार साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी सिकन्दर उर्फ जीवाणु के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप तय किए, लेकिन मामले में जीवाणु ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए प्रकरण की ट्रायल चाही. जिसपर अदालत ने अभियोजन पक्ष को 8 अगस्त को साक्ष्य दर्ज कराने को कहा है.
वहीं 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सिकंदर के खिलाफ विधिवत सुनवाई आरंभ हो गई है. शनिवार को विशेष लोक अभियोजक ने पीड़िता, उसकी मां और पिता के बयान दर्ज कराए. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की है.