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निजी अस्पतालों में भर्ती एसिम्टोमैटिक मरीजों के लिए अलग कोविड केयर सेंटर

जयपुर कलेक्टर के आदेशानुसार निजी चिकित्सालय में भर्ती एसिम्टोमैटिक मरीजों के लिए अलग से कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है. अब इन अस्पतालों में भर्ती एसिम्टोमैटिक मरीजों को अलग से बनाए गए कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा.

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Published : Sep 9, 2020, 8:43 AM IST

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निजी अस्पतालों में भर्ती एसिम्टोमैटिक मरीजों के लिए अलग कोविड केयर सेंटर

जयपुर. जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत निजी चिकित्सालय में भर्ती एसिम्टोमैटिक मरीजों के लिए अलग से कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है और इन अस्पतालों में भर्ती एसिम्टोमैटिक मरीजों को अलग से बनाए गए कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा. आदेश के अनुसार महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सीतापुरा में भर्ती एसिम्टोमैटिक मरीजों को आईटी-20, ईपीआईपी सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा जयपुर, बीएसएनल ऑफिस नियर दुर्गापुरा फ्लाईओवर टोंक रोड दुर्गापुरा, डी-823 सुंदर नगर बिहाइंड फॉर्टिस हॉस्पिटल मालवीय नगर जयपुर में रखा जाएगा.

निजी अस्पतालों में भर्ती एसिम्टोमैटिक मरीजों के लिए अलग कोविड केयर सेंटर

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इसी तरह नारायणा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 28 कुम्भा मार्ग प्रताप नगर में भर्ती एसिम्टोमैटिक मरीजों को आईटी-20, ईपीआईपी सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा जयपुर, में रखा जाएगा. शेल्वी हॉस्पिटल वैशाली नगर में भर्ती एसिम्टोमैटिक मरीजों को 3 /386, 200 फीट बाईपास रोड चित्रकूट वैशाली नगर जयपुर में रखा जाएगा. प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य के राजकीय और निजी चिकित्सा संस्थानों में बिना लक्षण वाले एसिम्टोमैटिक कोविड-19 संक्रमित मरीज भी भर्ती है. विशेषज्ञों ने बताया कि इस प्रकार के मरीजों को विशेष चिकित्सा उपचार की आवश्यकता नहीं होती. केवल चिकित्सीय देख रेख की आवश्यकता होती है.

ऐसे एसिम्टोमैटिक मरीजों को डेडीकेटेड कोविड अस्पताल में भर्ती करने के बजाए अस्पताल से संबद्ध कोविड केयर सेन्टर में भर्ती किया जाना चाहिए. ऐसे एसिम्टोमैटिक मरीजों को चिकित्सा संस्थान में भर्ती करने से बेड अनावश्यक रूप से भरे रहते हैं. कोरोना से उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 से संक्रमित माइल्ड/मोडरेट और सीवियर मरीजों को समुचित उपचार /बेड्स उपलब्ध कराने और एसिम्टोमैटिक मरीजों को समुचित चिकित्सीय पर्यवेक्षण उपलब्ध कराने के लिए निजी चिकित्सालय में भी अलग से कोविड केयर सेंटर स्थापित किया जाना आवश्यक है.

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ऐसी स्थिति में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश से निर्धारित मापदंडों, दरों और शर्तों के अनुरूप निजी चिकित्सालयों को अपने निकट स्थित होटल /भवन के साथ एमओयू कर उन्हें कोविड केयर सेंटर के रूप में अधिकृत किए जाने के लिए जिला कलेक्टर ने अनुमति प्राप्त करने के आदेश जारी किए हैं.

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