जयपुर. जिला कलेक्टर डॉ.जोगाराम ने जयपुर जिले में आने वाले प्रवासियों और जयपुर जिले से राजस्थान के अन्य जिलों और राज्यों में जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं.
जिला कलेक्टर ने बताया कि जयपुर जिले के विभिन्न कैम्पो (शेल्टर होम) में रह रहे राजस्थान के अन्य जिलों के मजदूरों और प्रवासियों को सम्बन्धित जिलों में भिजवा दिया गया है. साथ ही जयपुर जिले के विभिन्न कैम्पों (शेल्टर होम) में अब तक निवास कर रहे अन्य राज्यों के अधिकतर मजदूरों और प्रवासी व्यक्तियों को सम्बन्धित राज्य के नोडल अधिकारी और सीमावर्ती जिले के कलेक्टरों से समन्वय कर उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है.
उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुरूप अन्य राज्यों से राजस्थान आने वाले व्यक्तियों ने अपने वर्तमान मूल स्थान (राज्य) में रजिस्ट्रेशन कराया है. वे एकीकृत कॉल सेन्टर 1800-180-6127, emitra.rajasthan.gov.in और rajcovidinfo मोबाईल एप पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इनकी ओर से जयपुर जिले में अन्य राज्यों से आने वाले और अन्य राज्यों को जाने वाले प्रवासियों की संख्या, नाम और अन्य विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं.
उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य राज्यों से जयपुर जिले में आने के लिए सम्बन्धित राज्यों की सहमति नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जा रही है. सहमति के बाद ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वयं के या किराए के वाहन और उनके स्तर पर बंदोबस्त किए गए वाहनों से आना अनुमत किया गया है.
सम्बन्धित राज्य की सहमति के बाद स्वयं, किराए या बन्दोबस्ती वाहन की सूचना emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल पर प्राप्त होने पर जिले के अधिकृत अधिकारी की ओर से आनॅलाइन एन.ओ.सी. जारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति कन्टेनमेंट जोन और कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र से नहीं आ सकेगें. इसके अलावा उन्हें सम्बन्धित राज्यों में समुचित स्क्रीनिंग के बाद ही आने दिया जायेगा.