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शिक्षा विभाग में 1155 अभ्यर्थियों की प्रधानाध्यापक पद पर होगी नियुक्ति, मंत्री डोटासरा ने Tweet कर दी जानकारी

माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 1155 अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में राज्य सरकार की ओर से प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति दी जाएगी. वहीं चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए दस्तावेज जांच और पदस्थापन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए आगामी 14 से 18 अक्टूबर तक काउंसलिंग आयोजित की जाएगी.

Jaipur News , शिक्षा विभाग जयपुर

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Published : Oct 10, 2019, 10:59 PM IST

जयपुर. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर के जरिये जानकारी दी है कि राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में 1155 अभ्यर्थियों को प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति दी जाएगी. डोटासरा की पहल पर लंबे समय से प्रक्रियाअधीन इस भर्ती के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर पदस्थापन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं.

राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति दी जाएगी

उन्होंने बताया है कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 1155 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए दस्तावेज जांच और पदस्थापन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए आगामी 14 से 18 अक्टूबर तक काउंसलिंग आयोजित की जाएगी. मंत्री ने बताया की काउंसलिंग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में आयोजित की जाएगी. काउंसलिंग में दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, एकल और अन्य महिलाएं और भूतपूर्व सैनिकों को विद्यालय चयन में प्राथमिकता दी जाएगी.

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प्रदेशभर के 65 हजार स्कूलों में सामुदायिक बालसभा का होगा आयोजन...

प्रदेशभर के 65 हजार स्कूलों में 19 अक्टूबर को सामुदायिक बालसभा का आयोजन किया जाएगा. बुधवार को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी हुए आदेश के अनुसार बालसभा 8 से 11 बजे होनी थी, लेकिन शिक्षक वर्ग में असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी थी. क्योंकि स्कूलों का समय 10 से 4 है. वहीं विभाग ने पुराने आदेश पर ही तारीख को बदलकर नोटिस जारी कर दिया था जिसपर गुरूवार को संशोधन किया गया है.

65 हजार स्कूलों में सामुदायिक बालसभा का होगा आयोजन

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स्कूल शिक्षा आयुक्त प्रदीप कुमार बोरड़ ने बताया कि 1 अक्टूबर से स्कूलों का समय 10 से 4 बजे हो गया है और विभाग की ओर से पुराने आदेश पर ही तारीख बदलकर नया आदेश जारी कर दिया था. लेकिन नया संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि सामुदायिक बालसभा का आयोजन विद्यालय समय में मध्यांतर में ही आयोजित की जाएगी.

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