जयपुर.कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है. इसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. यह फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया है. जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीटर पर दी.
जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालयों वाले शहरों में धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया गया है. इसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा. इस संबंध में जिला कलेक्टर आदेश जारी करेंगे.
धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर 31 अक्टूबर तक रोक
शनिवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर बैठक हुई थी. बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर रोक 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया गया है.मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि'निवास पर प्रदेश में कोविड-19 महामारी की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है.'
कोरोना से संबंधित राज्य स्तरीय हेल्पलाइन होगी शुरू
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना से संबंधित हेल्पलाइन शुरू करने की बात कही है. गहलोत ने ट्वीट किया कि 'कोविड-19 महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को किसी भी परेशानी सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देने हेतु राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन 181 भी 21 सितम्बर से शुरू होगी. कोई भी व्यक्ति 181 नम्बर डायल करके कोरोना से संबंधित समस्या के समाधान, सलाह लेने हेतु सम्पर्क कर सकेगा.
राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. प्रदेश में कुल कोरोना केसों की संख्या 113124 पहुंच गई है. जिन 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लगाने का निर्णय लिया गया है. वहां सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं.