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Big news: राजस्थान के 1 दर्जन से अधिक जिलों में धारा 144 लागू, बिना अनुमति नहीं होगी रैली, जुलूस - ETV Bharat Rajasthan News

करौली में नव संवत्सर रैली के दौरान भड़की हिंसा को देखते हुए गृह विभाग के आदेश पर राजस्थान के 1 दर्जन से अधिक जिलों में धारा 144 लागू (Section 144 implemented) की गई है. प्रशासन की बिना अनुमति किसी भी तरह की रैली, जुलूस आदि पर रोक लगा दी गई है.

Section 144 implemented
राजस्थान के 1 दर्जन से अधिक जिलों में धारा 144 लागू, बिना अनुमति नहीं होगी रैली, जुलूस

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Published : Apr 9, 2022, 10:00 PM IST

जयपुर. करौली में नव संवत्सर रैली के दौरान भड़की हिंसा को देखते हुए गृह विभाग के आदेश पर राजस्थान के 1 दर्जन से अधिक जिलों में धारा 144 लागू की गई है. जिन जिलों में धारा 144 लागू (Section 144 implemented) की गई है वहां पर प्रशासन की बिना अनुमति के किसी भी तरह की रैली, जुलूस, प्रदर्शन, सभा और शोभा यात्रा का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. धारा 144 की अवधि प्रत्येक जिले में अलग-अलग रखी गई है. जिला कलेक्टर के माध्यम से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं. वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के आदेश पर धारा 144 लागू की गई है.

इन जिलों में लगी धारा 144: राजस्थान के जयपुर जिले और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में धारा 144 लागू की गई है. वहीं उदयपुर संभाग में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में धारा 144 लागू की गई है. इसी प्रकार से अजमेर, टोंक और नागौर जिले में धारा 144 लागू की गई है. जोधपुर संभाग में जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है. वहीं पाली जिले में पूर्व में हुए हत्याकांड के बाद से ही धारा 144 लागू है. हाड़ोती में कोटा और बूंदी जिले में धारा 144 लागू की गई है. इसी प्रकार से भरतपुर संभाग के धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में धारा 144 लागू की गई है. चूरू जिले में धारा 144 लागू की गई है. इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी किसी भी तरह की धार्मिक रैली, सभा या जुलूस के आयोजन से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है.

डीजे के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंधः प्रदेश के जिन जिलों में धारा 144 लागू की गई है. वहां पर डीजे के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग प्रशासन की बिना अनुमति के करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है. प्रशासन की ओर से अनुमति देने पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही ध्वनि प्रचारक यंत्र का प्रयोग किया जा सकेगा. धारा 144 के दौरान सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह की उत्तेजक नारेबाजी, आपत्तिजनक गायन, आपत्तिजनक मुद्रा और भाव भंगिमा के प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

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कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं चल सकेगा. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हथियार रखते हैं उन्हें हथियार रखने की छूट होगी. कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही सार्वजनिक स्थल पर इसका प्रदर्शन या उपयोग करेगा. वहीं विवाह समारोह, बारात और शव यात्रा पर धारा 144 के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. इसके साथ ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं जातीय विद्वेष या उन्माद को बढ़ावा देने वाली सामग्री का प्रयोग या प्रचार नहीं कर सकेगा.

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