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जयपुर : जोन 4 और पीआरएन साउथ में अवैध निर्माणाधीन बिल्डिंगों को किया गया सील, मुख्य मार्गों से अतिक्रमण भी हटाए

जेडीए की विजिलेंस टीम ने जोन 4 के क्षेत्राधिकार में जगतपुरा रोड पर सिद्धार्थ नगर में प्लॉट नंबर बी-14 जिसका क्षेत्रफल 355 वर्ग गज है. यहां सेटबैक और बायलॉज का उल्लंघन करते हुए 5 मंजिला अवैध होटल का निर्माण किया जा रहा था. इस संबंध में जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस देकर पहले भी अवैध निर्माण को रुकवाया गया था.

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जेडीए की विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई

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Published : Feb 10, 2021, 10:27 PM IST

जयपुर.जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए जगतपुरा रोड पर गैर अनुमोदित योजना सिद्धार्थनगर में सेटबैक और बायलॉज का उल्लंघन कर बनाए गए 5 मंजिला भवन को सील कर दिया. साथ ही इस्कॉन रोड पर रतन सागर कॉलोनी में 4 मंजिला फ्लैट्स बिल्डिंग को सील किया गया. प्रवर्तन दस्ते ने पीआरएन नॉर्थ में 60 फीट सेक्टर रोड पर आ रहे अतिक्रमणों को भी ध्वस्त किया.

जेडीए की विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई

जेडीए की विजिलेंस टीम ने जोन 4 के क्षेत्राधिकार में जगतपुरा रोड पर सिद्धार्थ नगर में प्लॉट नंबर बी-14 जिसका क्षेत्रफल 355 वर्ग गज है. यहां सेटबैक और बायलॉज का उल्लंघन करते हुए 5 मंजिला अवैध होटल का निर्माण किया जा रहा था. इस संबंध में जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस देकर पहले भी अवैध निर्माण को रुकवाया गया था. लेकिन भूखंडधारी ने रात के समय अवैध निर्माण कार्य जारी रखा.

पढ़ें-जेडीए के लंबित प्रोजेक्ट्स को कोर्ट के बाहर ही निपटारा कर हल निकालने के प्रयास

ऐसे में बुधवार को अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर ईटों की दीवार चुनवाकर जेडीए एक्ट की धारा 34(क) में बिल्डिंग को सील किया गया. इसी तरह की कार्रवाई जोन पीआरएन साउथ क्षेत्राधिकार में इस्कॉन रोड पर रतन सागर कॉलोनी में प्लाट नंबर 18 पर की गई. जिसका क्षेत्रफल 357 वर्ग है. यहां 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सील किया गया. यहां 9 फ्लैट निर्माणाधीन है. यहां भी जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस देकर अवैध निर्माण रुकवाया गया था.

उधर, जोन पीआरएन नॉर्थ के क्षेत्राधिकार में रंगोली गार्डन के पास महाराणा प्रताप मार्ग पर 2 किलोमीटर तक 60 फीट सेक्टर रोड में आ रहे करीब 140 मकानों, दुकानों, बाउंड्रीवॉल, चबूतरे, सीढ़ियों और अन्य अवैध निर्माण/अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया.

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