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जयपुर कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की मनमानी पर कसा शिकंजा, एडीएम ने जारी किया ये आदेश - अतिरिक्त जिला कलेक्टर इकबाल खान

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में देर से आने वाले और जल्दी जाने वाले लोगों के लिए पांबदियां लगाई जा रही है. इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर इकबाल खान ने आदेश जारी किया है. जिसमें अब कर्मचारियों को समय पर आने के बाद और शाम को कार्यालय छोड़ने से पहले हस्ताक्षर करने होंगे.

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जिला कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को लेकर एसडीएम ने जारी किए आदेश

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Published : Aug 21, 2020, 10:20 PM IST

जयपुर.जिला कलेक्ट्रेट जयपुर में सुबह देरी से आने वाले और समय से पूर्व जाने वाले कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है. इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम इकबाल खान ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कर्मचारियों को समय पर आने के बाद हस्ताक्षर करने और शाम को कार्यालय छोड़ने से पहले हस्ताक्षर करने के लिए पाबंद किया गया है.

जिला कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को लेकर एसडीएम ने जारी किए आदेश

जयपुर जिला प्रशासन के सारे काम जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से ही कराए जाते हैं और यहां सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं. जिला प्रशासन सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ सरकारी कार्यालय होता है. यहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपना काम कराने के लिए आते हैं, कई बार कर्मचारी सीट पर नही मिलते और लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है.

अधिकारियों को कर्मचारियों के अपनी सीट पर नहीं होने और जनता के काम समय पर नहीं होने की शिकायत मिलती है. अकसर जिला कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों को देरी से आते देखा जा सकता है, कई बार यही कर्मचारी समय से पूर्व घर लौट जाते हैं. जनता कर्मचारियों को ढूंढती रहती है. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर इकबाल खान ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कार्यालय के सभी प्रभारी अधिकारियों को कर्मचारियों को पाबंद करने के लिए कहा गया है.

प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उनके कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी सुबह 9:30 बजे उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करें और शाम को 6 बजे उपस्थिति रजिस्टर में कार्यालय छोड़ने से पूर्व हस्ताक्षर करें. इसके लिए कर्मचारियों को पाबंद करने के लिए भी कहा गया है. प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय समय के बाद आने वाले और समय से पूर्व कार्यालय छोड़ने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर ई-मेल के जरिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम के कार्यालय में भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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फिलहाल कर्मचारियों के लिए सुबह आने पर हस्ताक्षर करने के लिए रजिस्टर बनाया गया है. शाम को लौटते वक्त हस्ताक्षर करने के लिए कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है, इसे देखते हुए अभी जिला प्रशासन ने एक फॉर्मेट तैयार किया है. इस पर कार्यालय छोड़ने से पहले कर्मचारियों को हस्ताक्षर करना होगा और प्रभारी अधिकारियों को यह फॉर्मेट अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम के कार्यालय में भिजवाना होगा.

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