जयपुर.सरकार के निर्देशानुसार सोमवार से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे. इससे पहले रविवार को ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में स्कूलों को फायर ब्रिगेड से सैनिटाइज कराया गया है. वहीं कोविड-19 महामारी के कुप्रभाव को देखते हुए अभिभावकों को राहत देने के लिए ग्रेटर निगम के डिप्टी मेयर ने राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियम) अधिनियम 2016 को लागू करवाने के लिए सीएम को पत्र लिखा है. बीते 10 महीने से कोविड-19 महामारी के विश्वव्यापी प्रभावों से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा. समाज के सभी क्षेत्र और वर्गों पर इसका को प्रभाव पड़ा. इस दौरान स्कूल बंद रहे.
वहीं आर्थिक कुप्रभाव के चलते अभिभावकों ने स्कूलों की पूरी फीस जमा करवाने में असमर्थता जाहिर की, जबकि निजी स्कूलों का प्रयास रहा कि अभिभावक फीस जमा करवाएं. इस मुद्दे को लेकर अभिभावक और स्कूल प्रशासन में काफी विवाद हुआ. धरने, अनशन, रैली के रूप में जनता सड़कों पर उतरी, और न्यायालय की शरण में गई. ऐसे में उच्च न्यायालय ने अभिभावकों को स्कूल फीस में राहत प्रदान करने के आदेश भी दिए. साथ ही निजी विद्यालयों द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियम) अधिनियम 2016 की पालना को सुनिश्चित करते हुए फीस लेने के निर्देश भी दिए.