जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में संशोधित उत्तर कुंजी के विवादित उत्तरों के मामले में राज्य सरकार और आरपीएससी सचिव से जवाब मांगते हुए भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश हेमराज रोदिया की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि भर्ती को लेकर आरपीएससी की अस्थाई वरीयता सूची में याचिकाकर्ता को शामिल करते हुए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था. वहीं बाद में आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर अंतिम परिणाम में याचिकाकर्ता को कट ऑफ से बाहर कर प्रतीक्षा सूची में रख दिया.