राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

स्कूल व्याख्याता भर्ती रहेगी हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन - Jaipur News

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में संशोधित उत्तर कुंजी के विवादित उत्तरों के मामले में राज्य सरकार और आरपीएससी सचिव से जवाब मांगते हुए भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.

Rajasthan High Court News,  Jaipur News
राजस्थान हाईकोर्ट

By

Published : Feb 13, 2021, 5:43 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में संशोधित उत्तर कुंजी के विवादित उत्तरों के मामले में राज्य सरकार और आरपीएससी सचिव से जवाब मांगते हुए भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश हेमराज रोदिया की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि भर्ती को लेकर आरपीएससी की अस्थाई वरीयता सूची में याचिकाकर्ता को शामिल करते हुए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था. वहीं बाद में आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर अंतिम परिणाम में याचिकाकर्ता को कट ऑफ से बाहर कर प्रतीक्षा सूची में रख दिया.

पढ़ें-मोहताजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव पर 5 लाख की राशि गबन करने का आरोप, मामला दर्ज

याचिका में कहा गया कि आयोग ने पहली उत्तर कुंजी में प्रश्नों की जांच सही की थी, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में 6 प्रश्नों को डिलीट कर 6 प्रश्नों के गलत उत्तरों को सही मान लिया गया. जिसके चलते याचिकाकर्ता के अंक कम हो गए और वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details