जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 की द्वितीय उत्तर कुंजी के विवादित उत्तरों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुन: परिणाम जारी करने के संबंध में निर्णय किया जाए. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कमल कुमार यादव और अन्य की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती में सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय के कई प्रश्नों के उत्तर याचिकाकर्ताओं ने सही दिए थे, जिन्हें आयोग ने गलत माना. आयोग की ओर से सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़ा प्रश्न पूछा गया है, जिसका जवाब आयोग ने आरटीई एक्ट के अनुसार गलत मान रखा है.