जयपुर. उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को सरपंचों को ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत गठित अन्तर्विभागीय कोर ग्रुप में सरपंच को सम्मानित मार्गदर्शक के रूप में सम्मिलित किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए और अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कोर ग्रुप गठित किए हुए हैं. जिनमें राजकीय कार्मिकों को अध्यक्ष या संयोजक नियुक्त करने का प्रावधान है.
ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप में सरपंच होंगे सम्मानित मार्गदर्शक: पायलट
उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को सरपंचों को ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत गठित अन्तर्विभागीय कोर ग्रुप में सरपंच को सम्मानित मार्गदर्शक के रूप में सम्मिलित किए जाने की जानकारी दी.
ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप में सरपंच होंगे सम्मानित मार्गदर्शक
पायलट ने कहा कि कोर ग्रुप में जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण राहत कार्यों में इनके अनुभवों का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोर ग्रुप में सम्मानित मार्गदर्शक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर कोर ग्रुप अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सके.